चोरी करने वाले ही नहीं, चोरी का माल खरीदने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई - शशि मोहन सिंह

तहतक न्यूज/रायगढ़, छत्तीसगढ़। चोरी करना तो अपराध है ही, चोरी का सामान खरीदना या गिरवी रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कभी-कभी अनजाने में या लालच में आकर कुछ लोग चोरी का सामान खरीद लेते हैं या चोरों के चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर कम पैसे देकर गिरवी के रूप में रख लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वह चोरी का सामान है। ऐसे में जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। अतः लालच अथवा झांसे में न आएं। बिना जाँचे-परखे बिना रसीद के कोई भी सामान न खरीदें।
       आपको बता दें कि, थाना साइबर और थाना कोतवाली-चक्रधरनगर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में पांच बाइक चोरों और चोरी की बाइक खरीदने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
        मुखबिर की सूचना पर सत्तीगुड़ी चौक निवासी आयुष दास महंत को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग स्थानों से तीन मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ में उसने बताया कि तीन सप्ताह पूर्व सत्तीगुड़ी चौक से चोरी की गई बजाज CT-100 (CG-13-AH-2258) को उसने संबलपुरी निवासी दशरथ खड़िया को ₹3,000 में बेच दिया था। वहीं 7 जुलाई की रात उसने विष्णु राठिया और जलधर कुंवर के साथ मिलकर प्रार्थी की होंडा एसपी-125 चोरी की थी। इसके बाद 10 जुलाई की रात उसने अमन खड़िया और अमित भोय के साथ मिलकर चक्रधरनगर क्षेत्र के सिग्नल चौक से हीरो ग्लैमर (CG-13-J-4850) चोरी कर उसे संबलपुरी निवासी नरसिंग चौहान को बेच दिया।
       चोरी बाइक के संबंध में सत्तीगुड़ी चौंक से चोरी बाइक पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 364/2026, धारा 303(2) बीएनएस तथा सिग्नल चौंक से चोरी बाइक के संबंध में थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 356/2026, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
         पुलिस ने आयुष दास महंत के मेमोरेंडम के आधार पर उसके कब्जे से होंडा एसपी-125, दशरथ खड़िया के कब्जे से बजाज CT-100 तथा विवेचना के दौरान तीसरी चोरी की बाइक चक्रधरनगर पुलिस ने चोरी की बाइक के खरीददार आरोपी नरसिंग चौहान के घर दबिश देकर बरामद किया गया ।  पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर आयुष दास महंत, विष्णु राठिया, जलधर कुंवर, अमन खड़िया, अमित भोय तथा चोरी की बाइक खरीदने वाले दशरथ खड़िया, नरसिंग चौहान को 19 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया।
     प्रकरण में चोरी का माल खरीदकर छिपाने एवं अपराध में सहभागिता पाए जाने पर धारा 317(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
     आरोपी नरसिंग चौहान ने अपने मेमोरेंडम कथन में उसने बताया कि उसका परिचित आयुष दास महंत करीब 4-5 दिन पहले उसके पास आया था और बताया कि उसने एक ग्लैमर मोटरसाइकिल चोरी की है तथा उसका नंबर प्लेट भी बदल दिया है। आयुष ने पैसों की जरूरत बताते हुए मोटरसाइकिल उसके पास रख दी और बदले में उससे ₹4,700 लिए।
       आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने चोरी की हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की। चोरी की संपत्ति अपने पास रखने एवं खरीदने के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. आयुष दास महंत (20 वर्ष), निवासी सत्तीगुड़ी चौक, थाना कोतवाली, रायगढ़।
2. विष्णु राठिया (18 वर्ष), निवासी संबलपुरी, थाना चक्रधरनगर।
3. जलधर कुंवर (24 वर्ष), निवासी संबलपुरी, थाना चक्रधरनगर।
4. अमन खड़िया (19 वर्ष), निवासी संबलपुरी, थाना चक्रधरनगर।
5. अमित भोय (20 वर्ष), निवासी संबलपुरी, थाना चक्रधरनगर।
6. दशरथ खड़िया (24 वर्ष), निवासी संबलपुरी, थाना चक्रधरनगर (चोरी की बाइक खरीदने वाला)।
7. नरसिंग चौहान पिता मनोहर चौहान (37 वर्ष), निवासी ग्राम संबलपुरी (चोरी की बाइक खरीदने वाला)।
       "रायगढ़ पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। चोरी करने वाले ही नहीं, बल्कि चोरी की संपत्ति खरीदने वाले भी समान रूप से कानून के दायरे में लाए जाएंगे। ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।" -एसएसपी शशि मोहन सिंह, रायगढ़।

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