मुख्य पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर बिना अनुमति अवैध निर्माण पर एफआईआर दर्ज

तहतक न्यूज/रायगढ़, छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति सड़क खोदाई करने एवं अवैध निर्माण गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में निगम प्रशासन ने सावित्री नगर रोड, मिट्ठूमुड़ा क्षेत्र में चल रहे एक भवन निर्माण कार्य के मामले में थाना जूटमिल में एफआईआर कराई गई।
सावित्री नगर रोड, मिट्ठूमुड़ा के पास शिवम होटल मॉलधक्का रोड स्थित भवन निर्माण कार्य अभिषेक अग्रवाल द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान मुख्य सड़क पर लगभग छह स्थानों पर खोदाई की गई, जिससे नगर निगम की मुख्य जल प्रदाय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइप लाइन टूटने के कारण 13 मई 2026 की सुबह ट्रांसपोर्ट नगर, राजीव नगर, मिट्ठू मोड, सावित्री नगर, चमड़ा गोदाम संबंधित क्षेत्र में जल आपूर्ति बाधित रही और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा।
जल प्रदाय प्रभावित होने से क्षेत्रीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मामले पर असंतोष व्यक्त किया गया। निगम प्रशासन ने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सड़क खोदाई एवं निर्माण कार्य के लिए नगर निगम अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण से किसी प्रकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
निगम प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग की खुदाई कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे न केवल निगम को आर्थिक क्षति हुई बल्कि आम नागरिकों को भी गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा। मामले को गंभीर मानते हुए निगम प्रशासन ने थाना जूटमिल से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने एवं बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग खोदने से संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध कराया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण, बिना अनुमति सड़क कटिंग, पाइप लाइन से छेड़छाड़ अथवा निगम की किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि निगम की जल प्रदाय पाइप लाइन, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियां आम जनता की सुविधा के लिए निर्मित की जाती हैं। इनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बिना अनुमति सड़क खोदाई करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने नागरिकों, भवन निर्माताओं एवं ठेकेदारों से  किसी भी निर्माण कार्य, सड़क कटिंग अथवा खुदाई से पूर्व निगम प्रशासन से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करने की अपील की है, ताकि आम जनता को असुविधा न हो और शहर की मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *