पॉक्सो एक्ट के अपराध में मौलवी गिरफ्तार, अपमानित नाबालिग के शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई

तहतक न्यूज/रायपुर, छत्तीसगढ़। इक्कीसवीं सदी का हाईटेक मानव भले ही अंतरिक्ष की सैर कर रहा हो, लेकिन अंधविश्वास का भूत आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। चमत्कार के चक्कर में पढ़ी-लिखी महिलाएं व पुरुष लोग भी ढोंगी बाबाओं के शरण में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनके ऊल-जलूल हरकतों के साथ धन तो लुटाते ही हैं, इज्जत आबरू भी चली जाती है। इस प्रकार फर्जी बाबाओं की दुकानदारी आज भी धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे ही एक ढोंगी मौलवी के पास अपनी मुराद पूरी कराने एक नाबालिग चला गया जहाँ उसके बेतुका हरकतों से अपमानित बालक ने थाने में शिकायत कर दी।
        मिली जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय प्रार्थी ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीते 15 जुलाई को आजाद चौक थाना क्षेत्रांतर्गत ईदगाहभाठा स्थित एक घर में वह अपनी मुराद पूरी कराने मौलवी मुस्तकीम नामक व्यक्ति के पास गया था। उसने जैसे ही उसके कमरे के अंदर प्रवेश किया तो वहाँ मौजूद किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर बाबा मुस्तकीम बैठा हुआ था। मौलवी ने देखते ही आओ तुम्हारी मुराद पूरी करता हूँ कहकर उसका पूरा कपड़ा उतरवा दिया और निर्वस्त्र हालत में कमरे के अंदर 5 मिनट तक गोल गोल घुमाया उसके बाद अपने पैर को चुमवाकर तुम्हारी मुराद पुरी हो गई, सभी बाधाओं को दूर कर दिया हूँ कहकर कपड़ा पहनाकर घर भेज दिया। बाबा मुस्तकीम के इस प्रकार के हरकत से उसने अपने-आप को काफी अपमानित महसूस किया और थाने जाकर शिकायत कर दी।
         प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी बाबा मुस्तकीम के खिलाफ थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 151/26 धारा 127(2) बीएनएस, 11(2) पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी आजाद चौक को आरोपी की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी व उसके परिजन से विस्तृत पूछताछ की गयी। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी कर मुस्तकीम बेग पिता सलीम बेग उम्र 40 साल निवासी खैरा नवापारा जिला खैरागढ़ को गिरफ्तार कर विधि सम्मत कार्रवाई की गयी है।

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