रूपाणाधाम स्टील प्राईवेट लिमि. में श्रमिकों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़

तहतक न्यूज/बुधवार/23अक्टूबर 2024/सराईपाली। औद्योगिक नगरी रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में दर्जनों उद्योग स्थापित हैं जहाँ औद्योगिक नीति नियमों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। विशेषकर श्रमिकों के सुरक्षा को लेकर उद्योग प्रबंधनों द्वारा भारी लापरवाही की जा रही है।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ द्वारा गत दिवस मेसर्स श्री रूपाणाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्लैग क्रशर में सुरक्षा आवरण की कमी और श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण नहीं प्रदान किए जाने की कमियां पाई गईं, जिसके कारण कारखाने में श्रमिकों की सुरक्षा खतरे में है। उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने कारखाने के स्वामी और प्रबंधक को स्लैग क्रशर में सुरक्षा आवरण और श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने तक उत्पादन कार्य को प्रतिबंधित रखे जाने हेतु निर्देशित किया है।

              उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक छ.ग.शासन रायगढ़ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 2024 को मेसर्स श्री रूपाणाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सराईपाली, पो. गेरवानी, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ का रैण्डम पद्धत्ति के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्थापित स्लैग क्रशर में स्थापित बेल्ट कन्वेयर की टेलपुल्ली एवं हेडपुल्ली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किये बिना चलाते हुए पाया गया। बेल्ट कन्वेयर को आपात स्थिति में रोकने के लिये पुलकाड लगा नहीं पाया गया। स्लैग क्रशर में कार्यरत श्रमिकों को सेफ्टी शूज, नोज मास्क व इयर प्लग का प्रयोग किये बगैर कार्यरत पाया गया। उक्त स्थिति में कारखाने में स्थापित स्लैग क्रशर में कार्यरत श्रमिको की कार्य के दौरान गंभीर दुर्घटना घटित होना संभावित है।

                कारखानें का निरीक्षण करने के पश्चात वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उप संचालक श्रीवास्तव द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) में प्रदत्त शक्तिओं का उपयोग करते हुए कारखाने के मालिक संजय कुमार पांडे एवं कारखाना प्रबंधक बलराम प्रधान को कारखाने में स्थापित स्लैग क्रशर में निर्माण प्रक्रिया तब तक प्रतिबंधित करने के लिये निर्देशित किया गया कि जब तक कि स्लैग क्रशर में स्थापित समस्त बेल्ट कन्वेयर की टेलपुल्ली व हेडपुल्ली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित नहीं कर लिया जाता। स्लैग क्रशर में कार्यरत सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी शूज, नोज मास्क, इयर प्लग, हेलमेट आदि प्रदान कर इनका प्रयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता और इस बाबत् कारखाना निरीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

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