
तहतक न्यूज/रायगढ़, छत्तीसगढ़।
जिले के उद्योगों में सुरक्षा के प्रति भारी लापरवाही और उनसे हो रहे भयानक हादसों से कामगारों के दर्दनाक मौतों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाश में लाये जाने का असर दिखने लगा है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने लापरवाह उद्योगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। कारखाना अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन कर रहे उद्योगों में विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद श्रम न्यायालय, रायगढ़ ने सात औद्योगिक इकाइयों को दोषी पाते हुए लाखों रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा अक्टूबर 2025 में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित कंपनियों ने औद्योगिक सुरक्षा, श्रमिक स्वास्थ्य और प्रबंधन नियमों का गंभीर उल्लंघन किया था। विभाग ने यह कार्रवाई कारखाना अधिनियम 1948 के तहत की, जिसके अनुसार किसी भी कारखाने में कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानक और श्रमिकों के हितों की रक्षा अनिवार्य है।
दोषी पाए गए उद्योगों में सर्वाधिक जुर्माना 3,90,000 रूपये नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा.लि. पर तो वहीं स्काई अलॉयज एन्ड पॉवर लिमिटेड पर 2,40,000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह बी.एस. स्पंज प्रा. लिमिटेड – 2,10,000 रु., एन.आर. इस्पात एन्ड पॉवर लिमिटेड – 1,60,000 रु., शारदा इनर्जी एन्ड मिनिरल्स लिमिटेड – 50,000 रु., जिंदल स्टील एन्ड पॉवर लिमिटेड यूनिट-2 -50,000 रु. तथा सिंघल स्टील एन्ड पॉवर लिमिटेड पर 12,000 रु. का श्रम न्यायालय द्वारा आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। यह कार्रवाई औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए अभियोग पत्रों और साक्ष्यों के आधार पर की गई।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक ने स्पष्ट किया है कि कारखाना अधिनियम के उल्लंघन को अब किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में भी इस तरह के औद्योगिक उल्लंघनों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
